वर्तमान समय में पूरी दुनिया में कोरोना का संकट छाया हुआ है और ऐसे में कही भी जाने पर रिस्क है, और इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण पोर्टल लॉन्च (Uttarakhand Pravasi Yatra Registration Portal launch) किया था, जिसके माध्यम से उत्तराखंड राज्य में वापस लौटने वाले अपना रजिस्ट्रेशन कर सके, और इसमें चिकित्सा परीक्षण, स्वच्छता और आवास आदि कई पहलुओं को राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तब आपको इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी।
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण क्या है?
इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था और इस योजना का लॉन्च 30 अप्रैल 2020 को हुआ था। इस योजना की शुरुआत प्रवासी लोगो को उत्तराखंड वापस लाने के लिए किया था। इस योजना के माध्यम से निजी वाहन, ट्रेन, बस और उड़ान सहित परिवहन के अपनी आवश्यकता के साधन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आदेश जारी किया गया था, और इस योजना के माध्यम से अस्थायी रूप से यात्रा करने के लिए ई पास दिया जाता था, जिससे राज्य के बाहर और राज्य के अंदर फंसे मजदूर अपने घर आसानी से आ सके।
उत्तराखंड प्रवासी पंजीकरण योजना का उद्देश्य
कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा था ऐसे में सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन हो गया था, और कही भी आने जाने पर पाबंदी लगी हुई थी। ऐसे में बहुत से लोग जो दूसरे राज्य में काम करने गए थे सब लोग इधर उधर फंस गए थे, और काम भी बंद था, ऐसे में लोग अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के वजह से आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही थी। इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया गया, जिसके माध्यम से अस्थायी तौर पर यात्रा चालू की गई थी, और इस यात्रा के लिए लोगों को पंजीकरण करवाना आवश्यक था। राज्य में फंसे लोग इस योजना के तहत ट्रैन या बस के माध्यम से अपने राज्य में आसानी से वापस जा सकते थे।
प्रवासी यात्रा पंजीकरण के लिए योग्यता
आज के समय में कोरोना महामारी फैली हुई है और ऐसे में यदि आप उत्तराखंड प्रवासी पंजीकरण करवाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न योग्यता होनी चाहिए –
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तराखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा नही है।
- आप किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, सरकार द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन फॉलो करना आवश्यक था।
- 14 दिन क्वारेंटाइन में रहना आवश्यक है।
- मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आवेदक किसी तरह से कंटेनमेंट जोन से नही होना चाहिए।
उत्तराखंड प्रवासी पंजीकरण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आज के समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब इसके लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है –
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आईडी प्रूफ
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण कैसे करे?
आज के समय में यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब आप निम्न तरीके से आवेदन कर सकते हैं –
- सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration में जाना होगा।
- आप जैसे ही इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको प्रवासी और अन्य रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें आपको क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है और आप इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे।
- इसके बाद अब आप फॉर्म को जमा कर दे, इस तरह से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
Related Article – Uttarakhand Udayman Chatra Yojana
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण डाउनलोड कैसे करें?
यदि आपने उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तब आप इस पंजीकरण को निम्न तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं –
- सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration में जाना होगा।
- आप अब जैसे ही इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको पंजीकरण डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने दो ऑप्शन आएगा बाहरी राज्य से उत्तराखंड आने के लिए और उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए, आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी एक में क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आप फॉर्म को सबमिट कर दे।
- आप जैसे ही सबमिट के बटन में क्लिक करते है फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- इसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर ले, और इसका प्रिंट आउट करा ले, या फिर आप ऑनलाइन ई पास भी रख सकते हैं।
- इस तरह से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 2020 में की गयी थी, और वर्तमान समय में तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में कोविड संकट बना हुआ है, ऐसे में बाहर राज्य से आने वालों को आज भी उत्तराखंड प्रवासी यात्रा रजिस्ट्रेशन (Uttarakhand Pravasi Yatra Registration) कराना पड़ता है, और आपको अपने जानकारी के साथ कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होता है।
FAQs
उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in है