आज के समय मे अनेक लोग है जो अनेक तरह के काम कर रहे है, समय के साथ ऐसे अनेक कामगार है जो आज के समय मे सामुहिक कार्य न करके अलग अलग करते है, ऐसे में सरकार के द्वारा असंगठित रूप से काम करने वाले कामगारों के कल्याण के लिए अनेक तरह का कार्य किया जाता है, सरकार के द्वारा असंगठित मजदूर के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, और हाल ही में उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने असंगठित मजदूरों को सरकारी लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, यदि आप उत्तरप्रदेश राज्य में निवास करते है तथा आप भी इस योजना के माध्यम से अपना नाम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है तब आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़े, इस पोस्ट में इससे सम्बंधित सभी जानकारी है
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन क्या है :
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यूपी में जितने भी असंगठित रूप से काम करने वाले कामगार है उनके लिए यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन (UP Asangathit Kamgar Registration) का शुभारंभ कर दिया गया है, और इसका शुभारंभ 09 जून 2021 से किया गया है तथा इसका संचालन श्रम एवं विकास कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में जो भी कामगार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे है वह समाजिक सुरक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा सकते है। पोर्टल में 45 तरह के काम करने वाले कामगार रजिस्ट्रेशन करा सकते है और उनका आया 1,80,000 रुपये सलाना से कम होना चाहिए तथा रजिस्ट्रेशन के लिए 60 रुपये लगता है।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन की विशेषता क्या है :
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, जिसका मुख्य विशेषता निम्न है-
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए इस रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया गया है।
- इस रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा 9 जून 2021 को पोर्टल लांच किया गया है।
- लाभार्थी उत्तरप्रदेश राज्य में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले है।
- इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का लिस्ट ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सही समय मे मदद दिला सके।
- आवेदन करने के लिए 60 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है।
- आप आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है, इसके साथ ही आप स्वंय या फिर CSC सेंटर जाकर भी आवेदन करा सकते है।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य :
असंगठित क्षेत्र के कामगार बहुत अधिक मेहनत करते है पर उन्हें जब किसी चीज की जरूरत होती है जैसे आर्थिक, हेल्थ एवं अन्य से सम्बंधित तब उन्हें सुविधा नही मिलता है। ऐसे में अब उन्हें किसी तरह की असुविधा नही होगा, इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य उत्तरप्रदेश राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का मदद करना है उन्हें स्वास्थ्य बीमा, काम उपलब्ध कराना तथा किसी तरह की समस्या हो तब आर्थिक मदद करना है, आज के समय मे यूपी सरकार द्वारा इस पोर्टल का संचालन यूपी के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को समाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन के फायदे :
- मुख्य रूप से इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश राज्य में निवास करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को होगा।
- जितने भी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगार है उन्हें इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दो योजना का लाभ होगा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का।
- मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से 2,00,000 रुपये दुर्घटना में मृत्यु या विकंलाग हो जाने पर।
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से किसी तरह का काम करते हुए दुर्घटना हो जाने पर 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में होगा।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता :
- उत्तरप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कामगार होना अनिवार्य है।
- आवेदक का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- कामगार को ईएससी तथा पीएफ से आवर्तन होना चाहिए।
- योजना का लाभ 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार ही उठा सकते है।
- आवेदक का वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होना चाहिए।
कामगारों किस श्रेणी के आवेदन कर सकते है :
- नाई
- कूड़ा बीनने वाले
- ठेला चलाने वाले
- कांच उत्पादन करने वाले
- चिकन मीट शॉप या फिर पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले
- फल सब्जी बेचने वाले
- फूल विक्रेता फुटपाथ व्यापारी
- कुली
- दरी कंबल जरी कार्य करने वाले कामगार
- चरवाहा
- दूध धोने का कार्य करने वाले
- मोची
- रिक्शा चालक
- घरेलू कामगार
- दर्जी
- जनरेटर उठाने वाले
- कढ़ाई बुनाई करने वाले
- चूड़ी बनाने वाले
- कपड़े धोने का कार्य करने वाले
- ऑटो चालक
- साइकिल व मोटरसाइकिल बनाने वाले मिस्त्री
- माली
- अगरबत्ती कुटीर उद्योग में काम करने वाले
- नाव चलाने वाले
- सूत रंगाई
- बुनकर
- ढोल एवं बाजा बजाने वाले
- टेंट हाउस एवं केटरिंग में कार्य करने वाले
- टांगा बैल गाड़ी चलाने वाले कामगार आदि।
यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन कैसे करे :
अब आप इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है, यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तब निम्न स्टेप को फॉलो करें-
- सर्वप्रथम आपको इसके लिए यूपी असंगठित कामगार के आधिकारिक वेबसाइट www.upssb.in में जाना होगा।
- आप जैसे ही होम पेज में जाते है तब आपको आवेदन करने का ऑप्शन दिखेगा उसमें क्लिक करे।
- अब आपके क्लिक करते है फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़कर भर ले।
- अब आप आवश्यक दस्तावेज का स्कैन करके अपलोड कर ले।
- इसके पश्चात आप 60 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसक्शन के माध्यम से भुगतान कर ले।
- अब आप फॉर्म को जमा कर दे।
- इस तरह से आप फॉर्म भर सकते है, आपके फॉर्म में सभी जानकारी सही मिलता है, तब आपका नाम असंगठित क्षेत्र के कामगार लिस्ट में आ जाता है।
- उसे चेक करने के लिए आप ऊपर दिए वेबसाइट का मदद ले सकते है, और अपना जिला एवं ब्लॉक का नाम डालते है फिर लिस्ट आ जाता है उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते है।
हाल ही इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है और आज के समय मे अनेक मजदूर इस योजना का लाभ उठा रहे है, यूपी संगठित कामगार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आये वाले असंगठित मजदूर आवेदन कर सकते है।