वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Madhya Pradesh Vidhwa Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है और इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य की विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता और समाजिक उत्थान का कार्य किया जा रहा है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के बेहतर हित के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब आपको इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल 2009 में किया था, और वर्तमान समय में इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। तथा इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को 600 रुपए प्रति महीने धन राशि प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनके मुश्किल समय में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
विधवा पेंशन योजना की विशेषता
वर्तमान समय में इस योजना का संचालन संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस योजना की मुख्य विशेषता निम्न है–
- इस योजना के माध्यम से विधवा महिला को 600 रूपये प्रति महीने प्रदान किया जा रहा है और इस आर्थिक सहायता में अंशधारिता 50% राज्य सरकार और 50% धनराशि केंद्र सरकार का है।
- इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है।
- लाभार्थी को दिया जाने वाला पैसा सीधे बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार आ रहा है।
- विधवा महिलाएं सशक्त और आत्म निर्भर हो रही है।
- इस योजना के माध्यम से विधवा महिला को आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी।
MP Vidhwa Pension Yojana/ विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
वर्तमान समय में यदि किसी महिला के पति की असमय मृत्यु हो जाती है तब एक महिला के जीवन में अनेक तरह की समस्या आ जाती है, भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी महिलाएं अपने पति या पिता के ऊपर निर्भर है, ऐसे में आज के समय में यदि कोई महिला असमय विधवा हो जाती है तब उसे आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है, इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Madhya Pradesh Vidhwa Pension Yojana) की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से विधवा महिला को पेंशन प्रदान किया जा रहा है, ताकि उसके जीवन में किसी तरह की समस्या न आए, और इसलिए आर्थिक सहायता के माध्यम से विधवा महिलाओं का उत्थान किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, तब आपके पास निम्न योग्यता होनी चाहिए –
- विधवा महिला को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- विधवा महिला की उम्र 40 वर्ष से लेकर 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।
- आवेदक को किसी लाभ के पद पर नही होना चाहिए।
- इस योजना के लिए विधवा महिलाएं ही पात्र होंगी।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, तब आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए –
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल कार्ड
- मोबाइल नंबर आदि।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आज के समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाने के बारे में सोच रही है, तब आप निम्न तरीके को ध्यान में रखकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx में जाना होगा।
- आप जैसे ही इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- अब आपको जो भी जानकारी फॉर्म में पूछा गया है, उसे दर्ज कर दे, फिर पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़कर अपनी सभी जानकारी सही से भर दे।
- अब आप अपना आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर दे।
- इसके बाद आप फॉर्म को जमा कर दे।
- इस तरह से आप आसानी से मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्टेट्स कैसे चेक करें?
यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तब आप निम्न स्टेप को फॉलो करके आसानी से अपने आवेदन की स्टेटस चेक कर सकते हैं –
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx में जाना होगा।
- आप जैसे ही इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करे का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- अब जो भी जानकारी पूछा गया है उसे दर्ज कर दे, और शो डिटेल्स में क्लिक कर दे।
- इस तरह से आपके सामने अब आवेदन की स्थिति आ जाती है। और आप आसानी से विधवा महिला पेंशन योजना की आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना की लिस्ट कैसे देखे?
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx में जाना होगा।
- जैसे ही आप इस पोर्टल में जाते है तब आपको विधवा पेंशन योजना लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल जाती है, उसे आप डाउनलोड करके, आसानी से विधवा पेंशन लिस्ट देख सकते हैं।
विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के तत्वाधान में किया गया है और इस योजना के माध्यम से 600 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। विधवा महिलाओं के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2009 में किया गया था।
FAQs
इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके तथा विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके।
मध्य प्रदेश पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/ है।
वर्तमान समय में इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को 600 रूपये प्रति महीने आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है, यह राशि 2019 से प्रदान किया जा रहा है, और इस योजना का मुख्य लाभ एक निश्चित समय में विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होना है।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत 500 रूपए तक की राशि प्रतिमाह दी जाएगी |
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला उठा सकती है। और इस योजना के लिए आवेदन मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आसानी से कर सकते है।