मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2022 | MP Kanya Abhibhavak Pension | ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

वर्तमान समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कन्याओं के अभिभावकों के लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, और इन सभी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान किया जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है और इस योजना के माध्यम से जिन अभिभावक की कन्या है उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह 600 रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मौजूद है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?

इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 अप्रैल 2013 को किया गया था, और इस योजना का संचालन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति के केवल एक कन्या होने पर दंपत्ति में से किसी एक को इस योजना के माध्यम से पेंशन मिल रही है, और इस योजना के माध्यम से कन्या के अभिभावक को 600 रुपए प्रति महीने प्रदान किया जा रहा है, और उनके मुश्किल समय में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की  विशेषता

वर्तमान समय में यदि आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तब इस योजना की मुख्य विशेषता निम्न है–

  1. इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx जारी किया गया है और आप इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको जिला पोर्टल दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप इस योजना से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  2. कन्या के माता या पिता में से किसी एक अभिभावक को 600 रुपए प्रति महीने प्रदान किया जा रहा है।
  3. इस योजना के लिए आप अपने जिले के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य

वर्तमान समय में ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जिनके एकल संतान होती है, और उनमें बहुत लोगों की सिर्फ कन्या होती है, ऐसे में कन्या के विवाह के पश्चात अभिभावक अकेले रह जाते है, और एक उम्र के बाद काम करने में सक्षम नही होते है, इन्ही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है, और इस योजना के माध्यम से एकल कन्या के अभिभावक को राज्य सरकार द्वारा 600 रूपये प्रति महीने प्रदान किया जा रहा है, ताकि वृद्ध अवस्था में अभिभावक को आर्थिक सहायता मिल सके और उनके जीवन में किसी तरह का आर्थिक संकट नही आए।

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

यदि आप वर्तमान समय में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए –

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पास बुक
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • केवल कन्यायें होने संबंधी शपथ पत्र
  • मोबाइल नंबर आदि।

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता

आज के समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न योग्यता होनी चाहिए –

  • इस योजना के हितग्राही दंपत्ति मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक दंपत्ति में किसी एक की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार का मुख्य आयकर दाता नही होना चाहिए।
  • आवेदक किसी लाभ के पद पर नही होना चाहिए।
  • दंपत्ति की एकल कन्या होनी चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा हो।

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

वर्तमान समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपको इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी, और यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तब आपको इस योजना के लिए आवेदन पत्र यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते है तब अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और यदि आप शहरी क्षेत्र में निवास करते है तब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि जगह से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। और आप इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे, और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज को अटैच कर दे, और अब आप इस फॉर्म को ऑफिस में जमा कर दे, इस तरह से आप आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप ऑफलाइन आवेदन नही करना चाहते है तब आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन निम्न स्टेप को ध्यान में रखकर कर सकते हैं –

  • सबसे पहले आपको राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/ में जाना होगा।
  • आप जैसे ही इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको सामाजिक पेंशन  एवं आर्थिक सहायता योजनाएं का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको जिला, स्थानीय निकाय, और समग्र सदस्य आईडी आदि जानकारी दर्ज करना होगा, और  पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें में क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, और इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर, आप सभी जानकारी सही से भर दे।
  • अब आप अपना आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर दे।
  • इसके बाद आप फॉर्म को जमा कर दे। इस तरह से आप आसानी से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वर्तमान समय में एक अवस्था के बाद वृद्ध दंपत्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है, और इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Kanya Abhibhavak Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है, और इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है, इस योजना के माध्यम से 600 रूपये प्रति महीने एकल कन्या के अभिभावक को मिल रहा है।

FAQs

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ किसे मिल रहा है?

वर्तमान समय में इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के दंपत्ति जिनकी केवल एक बेटी है, तथा उसकी शादी हो चुकी हो, तब उस अभिभावक को राज्य सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जा रहा है, और इस योजना के माध्यम से 600 रूपये प्रदान किया जाता है।

कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थी को कितनी राशि दी जाएगी ?

इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को प्रतिमाह ₹600 पेंशन दी जाएगी |

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना फायदा कितनी उम्र के बाद मिलेगा ?

इस योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा ?

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लक्ष्य क्या है?

इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वरिष्ठ नागरिक जिनकी एक बेटी है, उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावक को आवेदन करना होगा, और आवेदन करने के लिए लोक सेवा गारंटी पोर्टल की मदद ले सकते हैं, और यदि ऑफलाइन आवेदन करना है तब ग्राम निकाय या नगरीय निकाय में जाकर आवेदन कर सकते है।

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