वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मजदूरों व कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (Maharashtra Rojgar Hami Yojana) की शुरुआत किया गया है, जिसके माध्यम से कौशल प्रशिक्षण से लेकर ऋण प्रदान किया जाता है, और इससे नागरिक रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान समय में मजदूरों को रोजगार मुहैया सरकार द्वारा कराया जा रहा है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब आपको इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना क्या है?
इस योजना की कल्पना हरित क्रांति के जनक वसंतराव नाईक ने 1972 के सूखे संकट से उबरने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की थी। वसंतराव नाइक ने रोजगार हमी योजना की नींव रखी है इसलिए इन्हे रोजगार हमी योजना का जनक माना जाता है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (Maharashtra Rojgar Hami Yojana) का संचालन महाराष्ट्र राज्य सरकार के रोजगार विभाग, कृषि व जल संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। और इस योजना के माध्यम से उन लोगों के लिए रोजगार गारंटी योजना के रूप में माना जाता है, जो कार्यरत नहीं हैं, और इस योजना के माध्यम से वर्ष के कम से कम कुछ निश्चित दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार नागरिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1977 में रोजगार अधिनियम लागू किया गया था, और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार नागरिकों को 1 वर्ष में 100 दिन का श्रम उपलब्ध कराया जाता है, और इस योजना को केंद्र सरकार ने सभी राज्य के लिए मान्य कर दिया और वर्तमान समय में 2008 से केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम का संचालन किया जा रहा है, और इस योजना के माध्यम से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना की विशेषता
वर्तमान समय में यदि आप महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना की विशेषता के बारे में जानना चाहते हैं, तब इस योजना की निम्न विशेषता है–
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- गांव से 5 किलोमीटर के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- पंजीकृत मजदूर को कम से कम 1 वर्ष में 14 दिनों काम करना आवश्यक होगा।
- मजदूरी दर महिला तथा पुरुष के लिए सामान होगी।
- मजदूरी का भुगतान काम होने के 15 दिन बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा।
- मजदूरी का भुगतान वेज बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में सीधे किया जायेगा।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना का उद्देश्य
वर्तमान समय में इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है, और इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और मजदूरी करने के लिए पंजीकृत मजदूरों को गांव से अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और इस योजना के लिए काननू लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत मजदूरों को शारीरिक श्रम के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और प्रदेश के नागरिक सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, और विशेष रूप से इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना का लाभ
- इस योजना के माध्यम से अब कोई भी बेरोजगार नही रहेगा।
- मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूर को भटकना नहीं पड़ेगा।
- आसानी से काम मिल जाएगा, और काम करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इस योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आसानी से सोशल ऑडिट किया जा सकता है।
- इस योजना के लाभार्थियों द्वारा शिकायत किया जाता है तब उसका निवारण भी किया जाएगा।
- इस योजना में किसी तरह से ठेकेदारों का रोल नही होगा।
- न्यूनतम 10 मजदूर होने पर काम किया जा सकेंगे।
रोजगार हमी योजना से संबंधित अधिकारी व मंत्रालय
- केंद्र रोजगार गारंटी परिषद
- तकनीकी सहायक
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद
- पंचायत विकास अधिकारी
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- ग्राम पंचायत
- कार्यक्रम अधिकारी
- क्लर्क
- जूनियर इंजीनियर
- ग्राम रोजगार सहायक
- मेंटर्स आदि।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के अंतर्गत श्रेणियां
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना को निम्न श्रेणी में बांटा गया है –
श्रेणी ए: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य
- भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण करना और जल भंडारण का निर्माण करना।
- जल प्रबंधन कार्य करना जैसे प्रसंस्करण, समतल करना, व बांधों को समतल आदि कार्य करना।
- विकास कार्य सामूहिक भूमि में करना।
- तालाब और नाले की गहराई में वृद्धि, और जल निकास की सुविधा करना।
- वृक्षारोपण करना।
श्रेणी बी: कमजोर वर्ग के लिए
- सार्वजनिक भूमि पर जलाशय निर्माण करना और उसमें मछली पालन करना।
- मुर्गी पालन, बकरी पालन, मवेशी शेड, मवेशियों आदि के लिए चारा तथा पानी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्ध कराना।
- खेती के लिए परती भूमि और बंजर भूमि को विकसित करना।
- बागवानी, रेशम उत्पादन, नर्सरी तथा खेत आदि में वनरोपण करके आजीविका को बढ़ाना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानो का निर्माण करना।
श्रेणी सी: राष्ट्रीय समूह स्व ग्रामीण आजीविका अभियान
- स्वयं सहायता समूह के गतिविधियों के लिए कार्यशाला का उपलब्ध कराना।
- जैविक तथा कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा का निर्माण करना।
श्रेणी डी: ग्रामीण बुनियादी ढांचा
- खेल का मैदान का निर्माण करना।
- स्कूल भवन का निर्माण
- ग्राम पंचायत, महिला स्वयं सहायता समूह, यूनियन, चक्रवात शिविर, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम बाजारों तथा मुक्तिधाम आदि के लिए भवन निर्माण करना।
- गांव के सड़क निर्माण करना।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के अंतर्गत मजदूरों को मिलने वाली सुविधा
- काम करने वाले मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था किया जाएगा।
- 6 साल से कम उम्र के बच्चों का देखभाल किया जाएगा।
- प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान किया जायेगा।
- मजदूर को मजदूरी के दौरान चोट लगती है तब इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी, और मजदूर को 50% मजदूरी मिलेगी।
- विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में 50000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा।
- यदि काम करने का स्थान 5 किलोमीटर से अधिक है तब मजदूरी दर में 10% की बढ़ोतरी किया जायेगा।
- रोजगार प्रदान नही किया जाता है, तब दैनिक मजदूरी के रूप में 25% हिस्सा बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जायेगा।
Maharashtra Rojgar Hami Yojana/महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के आवेदन करने हेतु योग्यता
- आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक ही आवेदन कर सकते है।
- आवेदक न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक का उम्र कम से कम 18वर्ष होना चाहिए।
आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड पासपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता आदि।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
वर्तमान समय में यदि आप महाराष्ट्र राज्य में निवास करते है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आप इस योजना के लिए निम्न स्टेप को ध्यान में रखकर आवेदन कर सकते हैं –
- सर्वप्रथम आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के आधिकारिक वेबसाइट https://egs.mahaonline.gov.in/ में जाना होगा।
- अब आप जैसे ही इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देता है उसमें क्लिक करना होगा।
- अब आप अपना नाम, राज्य, जिला, तालुका, गांव, पिन कोड, जेंडर, ईमेल आईडी, व मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर दे।
- अब आप आगे बढ़ जाए।
- अब आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा, और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के मदद से लॉगिन कर ले।
- अब आप इसके पश्चात महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के ऑप्शन में क्लिक करके आवेदन कर सकते।
- आप जैसे ही क्लिक करते है फिर आपके सामने फॉर्म खुल जाता है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी सभी जानकारी सही से भर दे।
- अब आप आवश्यक दस्तावेज का स्कैन करके अपलोड कर दे।
- अब आप फॉर्म को जमा कर दे, और आप इस तरह से आसानी से महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, और वर्तमान समय में इस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा नरेगा के रूप में 2008 से सम्पूर्ण भारत में किया जा रहा है, और इस योजना के माध्यम से 100 दिनों का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
FAQs
वर्तमान समय में जो भी युवा नागरिक महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना का लाभ उठाना चाहते है, तब वह आसानी से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकता है, और इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना में आवेदन करने वाले बेरोजगार लोगों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया जायेगा, और इस योजना के अंतर्गत उन्हें 1 वर्ष में 100 दिन के लिए गारंटीड रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना में 1 वर्ष में 100 दिनों के लिए नौकरी मिलेगी|
2008