वर्तमान समय में बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है और सरकार के द्वारा बेरोजगारी से निपटने के लिए अनेक तरह का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे में आज के समय में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेक तरह की योजनाएं बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (Mukhyamantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojana) का संचालन किया जा रहा है और इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब आपको इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना
हिमाचल प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने 2018 में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का संचालन वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार नागरिकों को एक वित्तीय वर्ष में 120 दिनों काम प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आयेगी और शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ेगी, और शहरी क्षेत्रों के मजदूरों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का घटक
इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 घटक है, जो कि निम्न है–
- रोजगार गारंटी : इस योजना के माध्यम से यूएलबी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के सभी लाभार्थियों को 120 दिन की आजीविका सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।
- रोजगार के लिए अधिकतम अवधि : इस योजना के माध्यम से कम से कम 120 दिनों की रोजगार गारंटी उपलब्ध कराया जाएगा, और अधिकतम राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कितने दिन और काम उपलब्ध कराया जा सकता है, और मजदूरों पर निर्भर करेगा कितना दिन काम करना है।
- कौशल विकास प्रशिक्षण : इस योजना के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिससे बेहतरीन आजीविका सुरक्षा बढ़ेगी। और राज्य के शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नागरिकों को दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- बैंक लिंकेज : लोन लेना के लिए आवेदन इस योजना के माध्यम से कर सकते है।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की विशेषता
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तब इस योजना की मुख्य विशेषता निम्न हैं –
- इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नागरिकों को 120 दिनों का आजीविका सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद यदि कोई बेरोजगार नागरिक एंटरप्राइज खोलना चाहता है, तब वह इस योजना के माध्यम से बैंक से लोन ले सकता है।
- आवेदन करने के पश्चात 15 दिनों के भीतर 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जायेगा।
- मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ी 300 रूपये दिया जाता है, जिसे राज्य सरकार ने 50 रूपये बढ़ाकर 350 रूपये कर दिया है, और इस योजना के माध्यम से रोजगार करने वालों का 350 रुपए प्रति दिन प्रदान किया जायेगा।
- अबतक 6200 युवाओं ने ऑनलाइन इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का उद्देश्य
वर्तमान समय में बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है, और लोगों के पास काम का अभाव है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है, ताकि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार नागरिकों को आजीविका के लिए रोजगार मिल सके, इसलिए राज्य सरकार द्वारा 120 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान किया जा रहा है, और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि इसके मदद से श्रमिको को अच्छा रोजगार मिल सके, और बेरोजगारी दर कम हो सके।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बेरोजगारी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर आदि।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तब आपके पास निम्न योग्यता होना चाहिए –
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक को किसी लाभ के पद पर नही होना चाहिए।
- आवेदक गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हो।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आप इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा –
- सर्वप्रथम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://ud.hp.gov.in/mukhya-mantri-shahri-ajeevika-guarantee-yojna-mmsagy#show-block-rvs-main-menu में जाना होगा।
- आप जैसे ही इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको नीचे में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना ऑनलाइन पोर्टल दिखाई देगा, उसमें क्लिक करना होगा।
- अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम एम एस ए जी वाई का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसे आप ध्यान से पढ़कर अपनी सभी जानकारी सही से भर दे।
- अब आप अपना आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर दे।
- इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दे।
- इस तरह से आप आसानी से ऑनलाइन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन करें?
- आप हिमाचल प्रदेश के जिस भी जिला में रहते है इस जिले के जिला शहरी विकास विभाग जाना होगा, और वहां से इस योजना से संबंधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त कर ले, या फिर आप इस वेबसाइट http://ud.hp.gov.in/mukhya-mantri-shahri-ajeevika-guarantee-yojna-mmsagy#show-block-rvs-main-menu के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंटआउट करा सकते हैं।
- अब आप फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे।
- इसके पश्चात आप अपना आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दे।
- अब आप फॉर्म को जिला शहरी विकास विभाग में जमा कर दे।
- इस तरह से आप इस योजना के लिए आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना में आवेदन स्थिति कैसे देखे?
यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और आपको अपना एप्लीकेशन की स्थिति देखनी है तब आपको निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले आपको इस योजना का आधिकारिक वेबसाइट http://mmsagy.hp.gov.in/Home.aspx में जाना होगा।
- आपको होम पेज में एप्लीकेशन स्टेट्स चेक करने का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके, सर्च कर दे।
- अब इसके पश्चात आपके सामने आपके एप्लीकेशन का स्टेट्स शो हो जाता है।
- इस तरह से आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना के तर्ज पर है। इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को 120 दिनों का रोजगार गारंटी मिल रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हो रही है।
FAQs
शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है और इस योजना का मुख्य लक्ष्य कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है।
इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले कोई भी बेरोजगार व्यक्ति आवेदन कर सकता है, और सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और रोजगार की राशि 350 रुपए प्रदान किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी ने Shahri Ajivika Guarantee Yojana का ऐलान 22 सितम्बर 2020 को शुरू किया था ।
Shahri Ajivika Guarantee Yojana की आधिकारिक वेबसाइट http://ud.hp.gov.in/ है |
यदि आप हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र में निवास करते है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं।