वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है और वर्तमान समय में इस योजना के माध्यम से वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है ताकि वृद्ध अवस्था में किसी तरह की समस्या न आए, और उनका गुजर बसर आसानी से हो जाए। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़े, इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी मौजूद है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1 अप्रैल 2019 को किया था, वर्तमान समय में इस योजना का संचालन बिहार राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के वृद्धजन को पेंशन प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 400 रूपये प्रति महीने और 500 रुपए प्रति महीने दो तरह से वृद्धजनों को पेंशन प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में वृद्धजन है और उन्हे दवाई, किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है इसलिए राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की विशेषता
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तब इस योजना की मुख्य विशेषता निम्न है–
- इस योजना के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.bihar.gov.in/ लॉन्च किया गया है।
- इस योजना का लाभ बिहार राज्य के वृद्धजन उठा सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से दो तरह से पेंशन प्रदान किया जायेगा। 60 वर्ष से 80 वर्ष तक के वृद्धजन को 400 रूपये प्रति महीने प्रदान किया जा रहा है, और 80 वर्ष से अधिक के वृद्धजन को 500 रूपये प्रति महीने प्रदान किया जा रहा है।
- पेंशन का लाभ लाभार्थी अपने अंतिम समय तक उठा सकता है।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक में ट्रांसफर सरकार द्वारा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य
वर्तमान समय में वृद्ध अवस्था में आते आते लोग काम करना छोड़ देते है, और अब पहले के जैसे संयुक्त परिवार में वृद्ध नही रहते है, ऐसे में वृद्धजन को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन पेंशन योजना (Bihar Vridhjan Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है, और इस योजना के माध्यम से राज्य के वृद्धजन को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है, अब वृद्धजन को किसी चीज की समस्या नही होती है, वह अपने जरूरत के सामान खरीद सकते हैं, इसके साथ ही अपने पेंशन का उपयोग अपने दवाई के लिए भी कर सकते है, और FDI बैंक में करा सकते है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता
आज के समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न योग्यता होनी चाहिए –
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक राज्य और केंद्र सरकार के पेंशननार्थी नही होनी चाहिए।
- आवेदक पागल या दिवालिया न हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- सरकारी सेवा मुक्त नही होना चाहिए।
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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए –
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड आदि।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपको इस योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी और आप निम्न तरीके को ध्यान में रखते हुए आवेदन कर सकते हैं –
- सबसे पहले आपको बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.bihar.gov.in/ में जाना होगा।
- जैसे ही आप इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जायेगा और आपको अपने आधार कार्ड के मदद से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को सत्यापित करना होगा, इसके लिए आपको पूछे गए सभी जानकारी भरना होगा।
- इसके बाद आपको नीचे वैलिडेट आधार के बटन में क्लिक करना होगा। अब आधार सत्यापित हो जाने पर नीचे प्रोसीड के बटन में क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा, और इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा , इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़कर अपनी सभी जानकारी सही से भर दे।
- अब आप आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड कर दे।
- इस तरह से सभी जानकारी भरने के बाद, आप फॉर्म को सबमिट कर दे।
- इस तरह से आप आसानी से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बेनेफिशरी स्टेटस कैसे देखे?
यदि आपने वर्तमान समय में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है तब आप निम्न तरीके को ध्यान में रखकर आसानी से स्टेट्स देख सकते हैं –
- सबसे पहले आपको राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.bihar.gov.in/में जाना होगा।
- जैसे ही आप इस वेबसाइट के होम पेज में जाते है तब आपको Beneficiary Status का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको Select Search Type का चयन करना होगा तथा अपना Beneficiary ID आदि भरनी होगी, फिर आप जैसे ही सर्च के बटन में क्लिक करते है, फिर आपके सामने स्टेट्स आ जाता है।
- इस तरह से आप आसानी से अपने बेनिफिशियर स्टेट्स चेक कर सकते हैं।
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बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana) की शुरुआत नीतीश कुमार जी द्वारा 2019 में किया गया था, और वर्तमान समय में इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बिहार राज्य के वृद्धजन को मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से वृद्ध नागरिकों को फिक्स टाइम पर राहत के लिए पैसे मिल रहे है, क्योंकि एक उम्र के बाद पैसे नही कमा सकते है, ऐसे में सरकार वृद्धजन को पेंशन प्रदान कर रही है।
FAQs
Ans : अब बिहार राज्य के वृद्धजन को पैसे की चिंता करने की जरूरत नही है, उन्हे 60वर्ष होने पर राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।
Ans : ऑफिसियल वेबसाइट: www.sspmis.bihar.gov.in .
Ans : वर्तमान समय में यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है, तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और इस योजना के माध्यम से 400 रुपए से 500 रूपये प्रति महीने धनराशि पेंशन के रूप में मिलता है।
Ans : हेल्पलाइन नंबर: 1800 345 6262
Ans : वर्तमान समय में ऐसे बहुत से वृद्ध नागरिक है जो वृद्ध अवस्था में अपना काम नही कर पाते है और अपने बच्चो के साथ नही रहते है, ऐसे में उन्हे किसी तरह की आर्थिक संकट न हो, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है, और इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिहार राज्य के वृद्धजन को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है।