आज के समय में जैसे ही बारिश का मौसम आता है, तब अनेक जगहों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण बाढ़ की समस्या आ जाती है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए वर्तमान समय में अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना (Bihar Badh Rahat Sahayata Yojana) की शुरुआत की गयी है और इस योजना के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तब इस योजना से संबंधित सभी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिल जायेगी।
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना क्या है?
Bihar State Government/ बिहार राज्य सरकार के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना (Bihar Badh Rahat Sahayata Yojana) की घोषणा 2022 में किया है, और वर्तमान समय में इस योजना का संचालन बिहार राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को 6000 रुपए राशि प्रदान किया जायेगा और जिन लोगों के मकान, पशु, और फसलों आदि को नुकसान हुआ है उन्हे भी सहायता राशि प्रदान किया जायेगा। वर्तमान समय में बिहार राज्य के 10 जिले पूर्ण रूप से बाढ़ क्षेत्र में आता है पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी , शिवहर ,सुपौल ,किशनगंज ,दरभंगा ,मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगरिया आदि है।
Badh Rahat Sahayata Yojana/बाढ़ राहत सहायता योजना की विशेषता
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तब इस योजना की निम्न विशेषता है –
- राज्य सरकार द्वारा 12 जिले के 101 ब्लॉक को बाढ़ रहित क्षेत्र घोषित किया गया है।
- इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बाढ़ पीड़ितों को हो रहा है।
- राज्य के लगभग 50 लाख परिवार बाढ़ क्षेत्र में निवास करते है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक शिविर में जाकर आवेदन कर सकता है।
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना द्वारा प्रदान किया जाने वाला मुहावजा
आज के समय में बिहार सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है और सरकार द्वारा निम्न चीजों के लिए मुहावाजा प्रदान किया जाता है–
- बाढ़ पीड़ित परिवार को 6000 रूपये धनराशि प्रदान किया जाता है।
- बाढ़ से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 4 लाख रुपए प्रदान किया जाता है।
- कपड़े के नुकसान होने पर 1800 रूपये प्रदान किया जाता है।
- बर्तन खराब हो जाने पर 2000 रूपये
- किसान के खेत का फसल खराब हो जाने पर प्रति हेक्टेयर 6800 रूपये सहायता राशि प्रदान किया जाता है।
- गाय और भैंस की मृत्यु हो जाने पर 30000 रूपये
- घोड़े की क्षति हो जाने पर 25000 रुपए
- भेड़, सुवर और बकरी की मृत्यु हो जाने पर 3000 रुपए
- पक्का और कच्चा मकान के नुकसान होने पर 95100 रूपये
- मुर्गी के क्षति हो जाने पर अधिकतम 5000 रूपये प्रदान किया जाता है।
- पक्का मकान का आंशिक रूप से नुकसान होने पर 5200 रूपये मिलता है।
- कच्चा मकान का आंशिक रूप से नुकसान होने पर 3200 रुपए मिलता है।
- जानवर को जहां रखते है उसका शेड खराब हो जाता है तब 2100 रूपये प्रदान किया जाता है।
- झोपड़ी के नुकसान होने पर 4100 रुपए प्रदान किया जाता है।
Bihar Badh Rahat Sahayata Yojana/ बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना का उद्देश्य
वर्तमान समय में बिहार राज्य के 10 जिले ऐसे है जहां बाढ़ अक्सर आता है, और वहां के लोगों को बाढ़ के वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, सरकार द्वारा बाढ़ से निपटने की तैयारी की जा रही है, फिर भी बाढ़ की समस्या से लोगों को जान और माल का नुकसान होता है, और इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है और इस योजना के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, और आम जनता अपना जीवन आसानी से निर्वाह कर सके।
आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
आज के समय में यदि आप बिहार राज्य के बाढ़ क्षेत्र में निवास करते है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए –
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बीपीएल कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए आवेदन करने हेतु योग्यता
आज के समय में यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न योग्यता होनी चाहिए –
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक को बाढ़ जिला में निवास करना अनिवार्य है।
- आपका परिवार पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित होना चाहिए।
- बाढ़ क्षेत्र में आपके जान और माल की हानि होना चाहिए।
- जो भी नुकसान हुआ है वह बाढ़ से होना चाहिए।
Bihar Badh Rahat Sahayata Yojana/ बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
राज्य सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, और यदि आप इस योजना का वर्तमान समय में लाभ उठाना चाहते हैं तब राज्य सरकार इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नही करता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर आयोजित किया जाता है जहां आप आसानी से अपने परेशानी और नुकसान के अनुसार आवेदन कर सकते है। आपको एक फॉर्म प्रदान किया जायेगा और आपको फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी भर देना होगा और आवश्यक दस्तावेज को अटैच करके, शिविर में जमा करना होगा। इस तरह से आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और राहत सहायता आपके बैंक खाता में सीधा सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है।
बिहार राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है, और इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग राशि तय की गयी है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपको शिविर में जाकर आवेदन करना होगा।
FAQs
बिहार में हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण किसानों के खेत के फसल का नुकसान हो जाता है, और अन्य तरह का नुकसान राज्य के कमजोर वर्ग को होता है, इन्ही सबसे निपटने के लिए राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा प्रदान कर रही है।
वर्तमान समय में इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बिहार राज्य के बाढ़ क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को हो रहा है, और उन्हे विभिन्न नुकसान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।
बिहार बाढ़ राहत योजना के तहत सरकार के द्वारा निम्न राशि प्रदान की जाएगी-
* बिहार बाढ़ प्रभावित परिवारों को ₹6000 का लाभ ।
* 4 लाख मौत होने पर परिजनों को
* कपड़ा का नुकसान होने पर 1800 रुपए
* ₹2000 बर्तन के लिए
* 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर फसल के लिए
* ₹30000 प्रति गाय , भैंस की छती होने पर
* ₹25000 प्रति घोड़ा की छती पर
* ₹3000 प्रति भेड़ ,बकरी ,सूअर की छती पर
* ₹95100 पक्का मकान , कच्चा मकान नुकसान पर
* ₹50 प्रति मुर्गी नुकसान पर अधिकतम ₹5000 देय होगा ।
* 5200 रुपए पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर
* 3200 रुपए कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर
* 2100 रुपए जानवर के शेड नुकसान होने पर
* ₹4100 झोपड़ी का पूर्ण नुकसान होने पर
वर्तमान समय में इस योजना के लिए शिविर में आवेदन किया जाता है, और सभी जानकारी के वेरिफिकेशन के बाद, मुआवजा की राशि सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी को ट्रांसफर किया जाता है।